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– फोटो : istock
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आगरा में पत्नी की हत्या, दहेज उत्पीड़न और साक्ष्य नष्ट करने के मामले आरोपी पति अनुज नय्यर को अदालत ने बरी करने का आदेश दिया है। अदालत का कहना था कि आरोपी के खिलाफ कोई मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
ये है मामला
थाना ताजगंज में वादी यशपाल कपूर ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि भांजी दीपा नैय्यर की शादी वर्ष 2000 के नवंबर माह में अनुज नैय्यर के साथ लुधियाना में हुई थी। अनुज पंजाब के फिरोजपुर का निवासी है। दीपा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। जून 2010 में मारपीट कर घर से निकाल दिया। जुलाई में माफी मांगने कर साथ ले गया। कुछ दिनों बाद 11 सितंबर को पत्नी और बच्चों के साथ आगरा के जेपी होटल मे रुके थे। होटल से मौत की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर जानकारी हुई कि पहले लड़ाई हुई। इसके बाद तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई।
पेश किए गए थे 16 गवाह
अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी यशपाल कपूर, होटल के मैनेजर गुरुपेंद्र सिंह सहित 16 गवाह पेश किए गए। मुकदमे में विचारण के बाद साक्ष्य के अभाव और अधिवक्ता के तर्क के आधार पर अपर जिला जज-16 नीरज गौतम ने बरी करने के आदेश दिए।
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