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आगरा का ताजगंज क्षेत्र
– फोटो : अमर उजाला
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ताजमहल की 500 मीटर प्रतिबिंधित परिधि में दुकानों से ज्यादा मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं। 300 मीटर के सर्वे में 1483 भवन चिह्नित किए हैं। जिनमें 619 दुकानें व 864 मकान हैं। अभी 200 मीटर का सर्वे और बाकी है। जिसके बाद व्यावसायिक गतिविधि वाले भवनों की संख्या 2000 तक पहुंच सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ताज के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां तत्काल बंद करने के आदेश आगरा विकास प्राधिकरण को दिए हैं। एडीए ने 17 अक्तूबर तक मोहलत देते हुए सभी कारोबार बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र का एडीए चार टीमों से सर्वे करा रहा है। करीब 300 मीटर दायरे में सर्वे पूरा हो चुका है।
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सर्वे में अब तक 619 दुकानें चिह्नित की गई हैं, जिनमें होटल, रेस्टोरेंट, एंपोरियम से लेकर पेठा स्टोर व ग्रोसरी स्टोर संचालित हैं। इनके अलावा 864 मकान ऐसे हैं जिनमें नीचें कमरों में व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं, जबकि उपरी मंजिल में परिवार रहते हैं। ऐसे कुल 1483 भवन चिह्नित हुए हैं। जिनमें 270 भवनों पर नोटिस चस्पा हैं।
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