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कासगंज। शहर की एक कंपनी फ्रेंचाइजी संचालकों पर 14.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। पीड़ित ने इस संबंध में धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने की एक तहरीर पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति को दी थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शनिवार को रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
अमांपुर के नगला मुख्तार निवासी गंगा प्रसाद ने आरोप लगाया कि मोहल्ला जय जय राम की रामवली कालोनी निवासी ताराचंद्र के घर में आरई गोल्ड कंपनी की फ्रेंचाइजी संचालित की जा रही थी। सिंतबर 2021 को कंपनी की स्कीम में बताया गया कि 26400 रुपये की आईडी पर 120 दिन बाद 80,000 रुपये वापस किए जाएंगे। अक्तूबर में कंपनी के नए आफर के तहत बताया गया कि 38500 रुपये जमा करने पर 120 दिन बाद 1,00,000 रुपये की रकम वापस कर दी जाएगी। इस स्कीम के तहत ताराचंद और उनके बेटे धमेंद्र कुमार और भूपेंद्र कुमार ने कुल लोगों से 14.5 करोड़ रुपये जमा किए। 120 दिन बाद स्कीम के तहत धन जमा करने वाले लोग जब अपना धन वापस मांगने पहुंचे तो तीनों आरोपियों ने पैसा देने से इनकार कर दिया। दोबारा पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने इस मामले में ताराचंद, धर्मेंद्र कुमार, भूपेंद्र कुमार, रामानंद, तुलसी खेमेंद्र, देवेंद्र सिंह कुशवाह और विपिन राना के खिलाफ एक तहरीर पुलिस अधीक्षक को दी।पुलिस अधीक्षक ने मामले का संज्ञान लेते हुए कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए।
इस संबंध में इंस्पेक्टर क्राइम जगमोहन कश्यप ने बताया पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कासगंज। शहर की एक कंपनी फ्रेंचाइजी संचालकों पर 14.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। पीड़ित ने इस संबंध में धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने की एक तहरीर पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति को दी थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शनिवार को रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
अमांपुर के नगला मुख्तार निवासी गंगा प्रसाद ने आरोप लगाया कि मोहल्ला जय जय राम की रामवली कालोनी निवासी ताराचंद्र के घर में आरई गोल्ड कंपनी की फ्रेंचाइजी संचालित की जा रही थी। सिंतबर 2021 को कंपनी की स्कीम में बताया गया कि 26400 रुपये की आईडी पर 120 दिन बाद 80,000 रुपये वापस किए जाएंगे। अक्तूबर में कंपनी के नए आफर के तहत बताया गया कि 38500 रुपये जमा करने पर 120 दिन बाद 1,00,000 रुपये की रकम वापस कर दी जाएगी। इस स्कीम के तहत ताराचंद और उनके बेटे धमेंद्र कुमार और भूपेंद्र कुमार ने कुल लोगों से 14.5 करोड़ रुपये जमा किए। 120 दिन बाद स्कीम के तहत धन जमा करने वाले लोग जब अपना धन वापस मांगने पहुंचे तो तीनों आरोपियों ने पैसा देने से इनकार कर दिया। दोबारा पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने इस मामले में ताराचंद, धर्मेंद्र कुमार, भूपेंद्र कुमार, रामानंद, तुलसी खेमेंद्र, देवेंद्र सिंह कुशवाह और विपिन राना के खिलाफ एक तहरीर पुलिस अधीक्षक को दी।पुलिस अधीक्षक ने मामले का संज्ञान लेते हुए कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए।
इस संबंध में इंस्पेक्टर क्राइम जगमोहन कश्यप ने बताया पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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