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(सांकेतिक तस्वीर)
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आगरा में साक्ष्य के अभाव में व्यापारी रामकुमार अग्रवाल हत्याकांड के सभी आरोपी अदालत से बरी कर दिए गए हैं। 19 मार्च 2017 को रामकुमार अग्रवाल किनारी बाजार चौबे जी के फाटक से दुकान बंद कर अपने नौकर युगल के साथ कमला नगर जा रहे थे। रात करीब 8:00 बजे कमलानगर यूनियन बैंक के पास रामकुमार अग्रवाल की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
मृतक के भाई राजकुमार अग्रवाल ने थाना न्यू आगरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मृतक के भाई हरीश अग्रवाल और सोनू सहित 10 अन्य आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने 11 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट प्रस्तुत की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरि दत्त शर्मा, संजीव अग्रवाल, सुशील अग्रवाल ने पैरवी की।
अपर जिला जज रणवीर सिंह ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी हरीश अग्रवाल, गौरव उर्फ कल्लू, विंकल छाबड़ा निवासी आगरा. मुरारी लाल, प्रभात यादव, मिथुन, रिंकू उर्फ जितेंद्र, भूरी सिंह उर्फ भूरा, अंशुल गुप्ता, बंटू यादव, सोनू उर्फ गौरव ठाकुर, मुरालीलाल निवासी शिकोहाबाद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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