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आगरा नगर निगम
– फोटो : अमर उजाला
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नगर निकाय चुनाव में आरक्षण पर हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद आगरा नगर निगम के 22 वार्डों में चुनाव की तैयारियां कर रहे लोगों को झटका लगा है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक आगरा नगर निगम की 22 सीटें सामान्य श्रेणी की हो जाएंगी। प्रदेश सरकार ने नगर निगम के 22 वार्डों में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय किया था, जिनमें से 14 पिछड़ा वर्ग पुरुष और 8 सीटें पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थीं।
भाजपा शहर अध्यक्ष भानु महाजन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ट्रिपल टी के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। बसपा के जोनल कार्डिनेटर गोरेलाल ने बताया कि जानबूझकर पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों से खिलवाड़ किया गया है। गलत सर्वे कर रिपोर्ट दी गई। माननीय कोर्ट के आदेश के मुताबिक सर्वे कर आरक्षण तय किया जाए, जिससे हर वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके।
इन वार्डों की बदल जाएगा आरक्षण
वार्ड नाम प्रस्तावित आरक्षण
7 जगदीशपुरा पूर्वी पिछड़ा वर्ग महिला
8 खतैना पिछड़ा वर्ग महिला
11 नगला मोहन पिछड़ा वर्ग
13 कछपुरा पिछड़ा वर्ग महिला
14 सराय मलूक चंद पिछड़ा वर्ग महिला
15 ढोलीखार पिछड़ा वर्ग महिला
19 बुंदू कटरा पिछड़ा वर्ग महिला
21 बारहखंभा पिछड़ा वर्ग
28 जागेश्वर नगर पिछड़ा वर्ग
31 अजीत नगर पिछड़ा वर्ग
35 डेरा सरस पिछड़ा वर्ग
51 देवनगर पिछड़ा वर्ग
52 मंटोला पिछड़ा वर्ग
57 उखर्रा पिछड़ा वर्ग महिला
58 नरायच पश्चिम पिछड़ा वर्ग
71 दहतोरा पिछड़ा वर्ग
77 शहीद नगर पिछड़ा वर्ग
79 जटपुरा पिछड़ा वर्ग
81 भीम नगर पिछड़ा वर्ग
83 राजामंडी पिछड़ा वर्ग महिला
88 केके नगर पिछड़ा वर्ग
98 विभव नगर पिछड़ा वर्ग
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