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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 14 Dec 2023 12:35 AM IST
कासगंज। शासन ने गन्ना उत्पादक छोटे किसानों के लिए राहत दी है। 72 क्विंटल तक गन्ना सट्टा धारक किसानों को छोटे कृषक का दर्जा दिया गया है। इन किसानों को गन्ना पर्ची देने के लिए 45 दिन का प्रावधान किया गया है।जिला गन्ना अधिकारी ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि पेराई सत्र 2023-24 के लिए सरकार ने गन्ना नीति में परिवर्तन किया है। अब 60 क्विंटल के स्थान पर 72 क्विंटल सट्टा धारक किसान छोटे कृषक कहलाएंगे। स्मार्ट गन्ना किसान व्यवस्था के माध्यम से किसानों को गन्ने की आपूर्ति चीनी मिल को सही समय पर हो रही है। सहकारी गन्ना समितियों के माध्यम से पर्ची निर्गमन एवं अन्य कार्यों में पारदर्शिता लाने हुेतु डिजिटलीकरण के अंतर्गत विकसित की गई है। स्मार्ट गन्ना प्रोजेक्ट किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। सरकार ने छोटे गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। चीनी मिल चलने के 45 दिन के भीतर पेडी गन्ना एवं 1 फरवरी से 45 दिन के भीतर पौधा गन्ना के लिए पर्ची देने का प्रावधान किया गया है। किसानों को मिलने वाली गन्ना पर्ची, गन्ना आपूर्ति में कोई भी कठिनाई न आए। विभागीय अधिकारी गन्ना किसानों की समस्याओं का अनुश्रवण, फील्ड विजिट के साथ निराकरण करेंगे।
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