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– फोटो : istock
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आगरा में गारंटी समय में मोबाइल फोन खराब होने पर वादी ने कंपनी से दूसरा मोबाइल देने का आग्रह किया। कंपनी ने सर्विस सेंटर भेज दिया। मगर, मोबाइल नहीं दिया। इस पर उन्होंने फोरम में वाद दायर किया। जिला उपभोक्ता फोरम द्वितीय अध्यक्ष आशुतोष, सदस्य पारुल और राजीव सिंह ने मोबाइल कंपनी को शास्त्री पुरम निवासी अमर तेज सिंह को 30 दिन के अंदर मोबाइल फोन की कीमत 11 हजार रुपये व शारीरिक और मानसिक एवं वाद व्यय के रूप में 4 हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए।
सिकंदरा क्षेत्र के शास्त्रीपुरम निवासी अमर तेज सिंह जीआरपी में हवलदार के पद पर पठानकोट में तैनात थे। उन्होंने फोरम में वाद प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि 7 जुलाई 2020 को आवास विकास कॉलोनी स्थित जी प्राइम इंटरप्राइजेज से 11 हजार रुपये में सैमसंग का मोबाइल फोन खरीदा था। मगर, मोबाइल कंपनी की ओर से दी गई गारंटी अंदर ही खराब हो गया। उन्होंने कंपनी में शिकायत कर बदलकर दूसरा मोबाइल देने का आग्रह किया। इस पर कंपनी ने 26 अप्रैल 2021 को अपने सर्विस सेंटर पर मोबाइल सर्विस कराने के लिए भेज दिया। वहां बैठे मैकेनिक ने बताया कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कमी के कारण खराब हो गया है। यह सही नहीं हो सका तो कंपनी दूसरा मोबाइल उपलब्ध करा देगी।
इसके बाद वह सर्विस सेंटर से अपना मोबाइल लेने पहुंचे तो उन्हें 900 रुपये का बिल थमा दिया। उन्होंने कहा कि गारंटी के दौरान मोबाइल की मरम्मत हुई है। रुपये किस काम के ले रहे हो। मगर, काउंटर पर बैठे कंपनी के कर्मचारी ने रुपये लेने के बाद ही मोबाइल दिया। कुछ दिन बाद ही फिर से खराब हो गया। इसके बाद फिर से सर्विस सेंटर पहुंचे। रिपेयरिंग के लिए दे दिया। दूसरे दिन जब मोबाइल लेने पहुंचे तो फिर से 117 की मांग की। इस पर उन्होंने विरोध किया। जब कंपनी के कर्मचारी अभद्रता करने लगे तो उन्होंने रुपये देकर मोबाइल वापस मांगा। इसके बाद न तो सर्विस सेंटर वालों ने मोबाइल वापस नहीं दिया।
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