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आगरा. (ब्यूरो )नारकोटिक्स की किसी भी तरह की दवा बच्चे न खरीदें. 21 वर्ष से कम उम्र के युवा को शराब न बेची जाए. शराब और मेडिकल शॉप्स पर कैमरे लगे हों. स्कूल के 100 मीटर के दायरे में गुटखा, सिगरेट समेत किसी भी तरह के नशे के सामान की बिक्री न हो. कुछ इसी तरह के दिशा-निर्देश उप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष (राज्यमंत्री स्तर) डॉ. देवेंद्र शर्मा ने दिए. वह गुरुवार को संजय प्लेस स्थित यूथ हॉस्टल में आयोजित बैठक में मंडल के अधिकारियों संग बच्चों के लिए चलाई जा रहीं विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे.
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Agra News 'बच्चों को रखें नशे से दूरÓ
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