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आपको किसी लेने-देन में नकली नोट मिला है और आपको यह याद नहीं है कि आपको यह कहां से मिला है. तो आपको बैंक या पुलिस को इसकी जानकारी देनी होगी. आईपीसी की धारा 489 ए के तहत नकली करेंसी चलाना कानूनी अपराध है. सोमवार को पुलिस लाइन में आरबीआई की टीम ने पुलिस को मनी टिप्स शेयर किए.
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