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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 16 Jul 2023 12:13 AM IST
कासगंज । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम केे न्यायालय ने हत्या के प्रयास के षडयंत्र के आरोपी महिला को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। कपड़ा व्यापारी पवित्र गौतम अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी दिनेश निवासी जेईसी कॉलोनी एटा व प्रेम प्रकाश पाराशर निवासी मो. जय जयराम कासगंज। उसकी दुकान पर आए। प्रेम प्रकाश पाराशर ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से जान से मारने के नीयत से कपड़ा व्यापारी पर गोली चला, लेकिन वह बाल-बाल बच गया। वहां बैठी उसकी मां मीरा गौतम, बहन इंदू गौतम ने आरोपी के हाथ से रिवाल्वर छीन ली। दोनों आरोपियों को पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। रिवालवर भी पुलिस को सौंप दी। इस मामले में दोनों आरोपियों के अलावा षडयंत्र रचने के आरोप में मंजू गौतम को शामिल करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी मंजू गौतम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत अर्जी डाली। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव यदुवंशी ने मामले की पैरवी की और जमानत का विरोध किया । इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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