[ad_1]
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 21 Jun 2023 12:32 AM IST
कासगंज।सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम की कोर्ट ने हत्या के प्रयास के दो दोषियों को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में अतरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। सिकंदरपुर वैश्य के नरदौली गांव निवासी होतीलाल 3 जुलाई 2014 को अपने घर के सामने खड़े थे। तभी गांव निवासी लाखन और हसीन ने राजेंद्र को रोकर उनसे पटियाली निवासी चाचा सरनाम सिंह से खरीदी जमीन में दुकान की मांग किया। राजेंद्र के इनकार करने पर नाराज हसीन ने गाली देते हुए लाखन सिंह से राजेंद्र को गोली मारने को बोला। लाखन के द्वारा चलाई गई गोली होतीलाल की आंख व हाथ में जा लगी। इस संबंध में होतीलाल ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने दोनों को धारा 307 के तहत दोषी माना। कोर्ट ने दोनों दोषियों को सात सात साल की सजा के साथ ही पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दोषियों को भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
[ad_2]
Source link