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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 04 Aug 2023 12:01 AM IST
कासगंज। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश गगन कुमार भारती के न्यायालय ने सफाईकर्मी को जान से मारने का प्रयास करने के मामले में आरोपी बने तीन को सुनवाई के बाद दोषी पाया। इस दौरान कोर्ट ने तीनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गंंजडुंडवारा के नगला आशानंद निवासी सचिन कुमार पंचायतीराज विभाग में सफाईकर्मी के पद पर तैनात है। वह बीते 19 अक्तूबर 2013 को तिगरा बम्होरा गांव बाइक से जा रहा था। संजय कुमार निवासी पावलडेरा गंजडुंडवारा भी उसी गांव में डयूटी पर जा रहा था।। प्रवीण कुमार निवासी इजोर कायमगंज, फर्रुखाबाद, , संतोष निवासी मझोला पटियाली, कप्तान निवासी हरीपुर सिढ़पुरा नहर पटरी पर पहले से घात लगाए बैठे थे। आरोप है कि जैसे ही गढ़िया और जिनौल गांव के बीच सचिन पहुंचा, तभी आरोपियों ने उसे घेर लिया। साथ ही गाली देने लगे। सचिन ने जब विरोध किया तो प्रवीण कुमार ने जान से मारने की नियत से उस पर फायर कर दिया। इस दौरान गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हुआ। संजय की की बाइक आता देख तीनों आरोपी मौके से भाग गए। संजय ने घटनास्थल से ही परिवार और थाना प्रभारी पटियाली को घटना की सूचना दी। परिवारीजन और पटियाली थानाध्यक्ष भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची । प्रेम सिंह ने थाना पटियाली मेें रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सहायक अधिवक्ता अनिल यादव ने मामले की पैरवी की। कोर्ट में तीनों का दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने तीनों दोषियों को 5-5 साल की कठोर सजा सुनाते हुए 15 15 हजार का अर्थदंड लगाया।
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