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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 11 Nov 2023 12:42 AM IST
कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सैय्यद माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने हत्या के आरोपी को जमानत नहीं दी। काेर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ग्राम शेखपुर थाना अमांपुर निवासी खेतपाल आठ अगस्त 2023 को गांव के कृपा शंकर के खेत पर नलकूप के कमरे में गांव के हुकुम सिंह , वीरेंद्र व कैलाश के साथ जुआ खेल रहे थे। खेतपाल को मारकर लाश तालाब में फेंक दी, जब काफी समय तक वे वापस नहीं आए तो उसकी तलाश की गई। रात्रि लगभग 8.30 उनका शव गांव के किनारे तालाब में तैरता मिला। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने अराेपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हुकुम सिंह ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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