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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 11 Jun 2023 12:06 AM IST
कासगंज। प्रभारी सत्र न्यायाधीश गगन कुमार भारती की कोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
सहावर थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव निवासी श्रीनिवास अपने दो पुत्रों और जानने वाले रामजीलाल निवासी हिम्मतपुर कोतवाली देहात एटा के साथ 12 मार्च 2023 को गांव के बाहर स्थित अपने अस्थाई आवास पर बैठे थे। तभी नेपाल पुत्र नामालूम निवासी ग्राम मौजपुर बल्लभगढ़ हरियाणा, साहब सिंह, केहरी सिंह निवासी ग्राम गंगापुर सहावर, व चक्रपाल, ब्रजेश निवासी ग्राम खंगार नगर फरीदपुर, व दो अन्य अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचे। आरोपी श्रीनिवास व रामजीलाल को अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गए। रास्ते मेंं रामजीलाल को बाइक से उतार दिया। 13 मार्च 2023 को श्रीनिवास का शव ग्राम बंजारा नहर की पटरी पर मिला। मामले की प्राथमिकी आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई गई। पुलिस मामले की विवेचना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी राजपाल यादव ने अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने मामले कि पैरवी की। अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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