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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 05 Dec 2023 12:01 AM IST
कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने घर में घुसकर हत्या का प्रयास करने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सोरोंजी के अम्बागढ़ अखाडा निवासी अशोक कुमार के घर में 29 सितंबर 2023 को गोविंद व दीपक निवासी कसेर बाजार कांचा की हवेली सोरोंजी घुस आए और गाली गलौज कर जान से मारने की नियत से गले में अंगोछा डालकर खींचने लगे और मारपीट करने लगे, जिससे उसके सिर व शरीर में चोटें आई। जान से मारने की नीयत से दोनाें भाइयों ने गले में फंदा खींच दिया, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। गोविंद ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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