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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 28 Jul 2023 11:35 PM IST
कासगंज। प्लाट की पेशगी के साढ़े नौ लाख रुपये लेने के बाद भी बैनामा नहीं किया। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट सुधाकर राय के न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
पहाड़पुर माफी निवासी सतीश ने मोहम्मद आजम, मोहम्मद रज्जाक, जहूर खां से 10 लाख रुपये में एक प्लाट का सौदा तय किया। 950000 रुपये पेशगी में मांगे गए। रुपये मिलने के एक माह बाद बैनामा करने का वायदा किया। सतीश ने यह धनराशि 15फरवरी,16 फरवरी एवं 26 फरवरी 2023 को दे दी,लेकिन बैनामा नहीं किया। बैनामा न करने पर जब धनराशि वापस मांगी तो उसे चेक दिया गया। जब उसने चेक बैंक में लगाया तो उसका भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद सतीश 6 मार्च को आरोपियों के घर गया ओर धनराशि वापस मांगी तो आरोपियों ने उसे जाति सूचक गालियां दी। जब उसने पुलिस को मामले की तहरीर दी तो पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। पीड़ित ने न्याय पाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आख्या कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए।
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