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मैनपुरी। थाना दन्नाहार क्षेत्र में छह साल पहले किसान की हत्या के चार आरोपी साक्ष्य के अभाव में जिला जज अनिल कुमार ने बरी कर दिए हैं। थाना घिरोर क्षेत्र के दो सगे भाइयों सहित चार लोगों पर किसान की हत्या कर शव छिपाने का आरोप लगाया गया था।
थाना दन्नाहार के नगला गुलाल निवासी बलवीर सिंह खेती करते थे। वह नौ सितंबर 2016 को घर से धान बेचने के लिए घिरोर गए थे। रात को नहीं लौटे तो परिवार वालों ने तलाश शुरू की। पता नहीं चलने पर परिजन घर लौट गए। 10 सितंबर को लोअर गंग नहर के पास गड्ढे में उनका शव मिला। बलवीर के भाई हरविलास ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करने के बाद थाना घिरोर के नगला मंगली निवासी रजनीश उसके भाई हैप्पी सहित हम्मीर और पीता उर्फ करू के खिलाफ हत्या करके शव को छिपाने के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई जिला जज अनिल कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही देने वाले वादी, विवेचक, चिकित्सक, सहित गवाह आरोपियों पर लगाए गए आरोप को साबित नहीं कर सके। बचाव पक्ष के वकील दीपेश कुमार श्रीवास्तव ने गवाही में आरोप साबित नहीं हो पाने पर हत्यारोपियों को बरी किए जाने की दलील दी। जिला जज अनिल कुमार ने दो भाइयों सहित चारों को किसान की हत्या करके शव छिपाने के आरोप से बरी कर दिया है।
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