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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 10 May 2023 11:37 PM IST
कासगंज। आज मतदान दिवस है मतदान दिवस पर मतदाता मतदान करने बूथ पर जाएंगे, लेकिन वे जब वोट करने जाएं तो अपने साथ मतदाता पर्ची के अलावा पहचान पत्र जरूर रखें। मतदान के दौरान पहचान पत्र जरूरी है। मतदाता पहचान पत्र न होने पर 12 अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र मान्य किए गए हैं।जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि सिर्फ मतदाता पहचान पर्ची ही वोट डालने के लिये पर्याप्त नहीं है। पूर्व में इसके लिए 11 पहचान पत्र मान्य किए गए थे। अबकी बार दिव्यांगजनों के लिए जारी किया जाने वाला यूनिक डिसएबिलटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड भी मतदान करने हेतु मान्य किया गया है। मतदान स्थल पर फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के साथ पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र-ईिपक या आयोग द्वारा निर्धारित अन्य 12 विकल्पों में से कोई एक फोटोयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य एवं केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र। बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक। पेनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड। मनरेगा जॉबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड। फोटोयुक्त पेंषन दस्तावेज। सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र। आधार कार्ड के अतिरिक्त यूनिक डिसएबिलटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार आदि विकल्पों में से कोई भी एक पहचान दस्तावेज वोट डालने के लिए मतदाता को साथ में लाना अनिवार्य है, तभी वोट डाला जा सकेगा।
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