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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 08 Jul 2023 12:03 AM IST
कासगंज । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम केे न्यायालय ने घर मे घुसकर मारपीट कर महिला की लज्जा भंग करने के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों से सुनवाई करने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
सहावर थाना क्षेत्र के एक गांव 7 अप्रैल 2022 को महिला अपने घेर पर पशुओं को चारा डालने गई थी। गांव के निवासी लखमी, रामसेवक, रामवीर घेर के अंदर घुस आए और महिला को गालियां देने लगे। महिला ने जब गालियां देने से मना करने और कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी दी। इसके बाद लख्मी ने जान से मारने की नियत से महिला पर दराती से हमला किया, इससे वह घायल हुई। आरोप है कि रामसेवक ने लज्जा भंग करने का प्रयास किया। उसकी चीख पुकार सुनकर जब पति उसे बचाने आया, तो उसके साथ भी मारपीट की। जब इस मामले की तहरीर पुलिस को दी तो पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। लख्मी ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी कोर्ट में डाली। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने पैरवी करते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया।
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