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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 09 Aug 2023 12:07 AM IST
मैनपुरी। बरनाहल थाना क्षेत्र में दो माह पूर्व परचून की दुकान से खरीदे गए सामान के रुपये मांगने पर भाई बहिन पर हमला करके उनको घायल करने वाले की अग्रिम जमानत अपर जिला जज प्रथम ने खारिज कर दिया। आरोपियों को नियमित जमानत पाने के लिए दोबारा से आवेदन करना होगा। बरनाहल में 13 जून 2023 को रामदास अपनी परचून की दुकान पर बैठे थे। उनकी पुत्री अंजली तथा पुत्र सहदेव भी दुकान पर मौजूद थे। दुकान पर पहुंचे आकाश उपाध्याय निवासी दिहुली बरनाहल अपने साथियों के साथ दुकान पर पहुंचा। उसने अपने साथियों के साथ दुकान से सौदा खरीदा। सौदा के रुपये मांगने पर अंजली तथा सहदेव पर हमला करके उनको घायल कर दिया। रामदास से रंगदारी देने की मांग की।
रामदास ने थाना बरनाहल में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। आकाश का नाम सामने आने पर उसको पकड़ने के लिए कई स्थानों पर दबिश दी। पुलिस का दबाव बढ़ने पर आकाश ने अग्रिम जमानत पाने के लिए आवेदन किया। सुनवाई अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां के कोर्ट में हुई। एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी, पुष्पेंद्र दुबे ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का विराेध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां ने अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया।
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