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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 21 Oct 2023 12:31 AM IST
कासगंज । जिला एवं सत्र न्यायाधिश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने युवती को बहला फुसला कर अगवा करने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोेर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
कासगंज क्षेत्र की एक युवती 3 अक्तूबर 2023 को गांव से कासगंज आई थी। इसके बाद उसका पता नहीं चला। सिरसा टप्पू एटा निवासी अभिषेक चौहान के युवती को अगवा कर ले जाने की जानकारी मिलने पर उसके भाई ने थाना कासगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी अभिषेक चौहान ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिहं यदुवंशी ने मामले की पैरवी करते हुए अभियुक्त कि जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया। संवाद
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