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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 24 Nov 2023 11:58 PM IST
कासगंज । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैय्यद माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने मारपीट करने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कासगंज क्षेत्र के नई हवेली के पास वृद्धाश्रम के निवासी राजदीप के साथ 23 अक्टूबर 2023 को राहुल निवासी मोहल्ला जय जय राम ने अपने साथियों के साथ मारपीट कर दी। चाकू से हमला कर दिया। राजदीप ने आरोपियों के खिलाफ थाना कासगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपियों को जेल भेजा। राहुल ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने मामले की पैरवी करते हुए आरोपी की जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी जमानत खारिज कर जेल दी।
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