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कासगंज। प्रभारी सत्र न्यायाधीश सुधाकर राय के न्यायालय ने महिला से मारपीट कर लज्जा भंग करने के चार आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने अग्रिम जमानत के लिए दिए गए झूंठा फंसाए जाने के तर्क को स्वीकार नहीं किया।
शहर की एक बस्ती में एक बालक ने पड़ोसी की कार छू ली। जिससे नाराज होकर पड़ोसी राजकुमार, गता, कन्हैया एवं पवन ने घर में घुसकर बालक की मां की लात घूंसों से मारपीट कर लज्जा भंग करने की कोशिश की। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। आरोपियों ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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