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कासगंज। अपर जिला सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट घनेंद्र कुमार के न्यायालय ने भाकियू स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी सहित छह लोगों को गैंगस्टर का दोषी माना है। कोर्ट ने सभी छह दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सभी दोषियों के सजा के बिंदू पर 24 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है। जिससे इस तारीख को फैसला आने की संभावना है।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे के खिलाफ वर्ष 2007 में ढोलना पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की। जिसमें कुलदीप के अलावा उनके भाई यूनियन प्रदेश प्रभारी आशीष एवं संदीप को उनके गैंग में दिखाया गया। जबकि गैंगस्टर की दूसरी कार्रवाई वर्ष 2011 में ढोलना थाने से की गई। जिसमें कुलदीप पांडे के अलावा, प्रदेश प्रभारी आशीष पांडे, संदीप, सुजीत, राकेश, नीरज को शामिल किया गया है। पुलिस ने कुलदीप, संदीप एवं आशीष की हिस्ट्रीशीट भी खोल रखी है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जीतेश कुमार सिंह ने राज्य की ओर से मामले की पैरवी की। पहले मामले में कुलदीप, आशीष और संदीप को कोर्ट ने गैंगस्टर का दोषी पाया, जबकि दूसरे मामले में कुलदीप, आशीष, सुजीत, राकेश और नीरज को गैंगस्टर का दोषी पाया। इसके बाद सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेकर पुलिस अभिरक्षा मेंं जेल भेज दिया गया।
दोषियों पर दर्ज केस का विवरण
कुलदीप पांडे-17
संदीप -10
सुजीत -6
आशीष पांडे-13
राकेश- 10
नीरज 12
किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की जमा हो गई भीड़
कासगंज। भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप सहित अन्य के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में यूनियन के कार्यकर्ता कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट के बाहर कार्यकर्त्ताओं की भीड़ लग गई। जब कुलदीप को जेल ले जाया जा रहा था काफी संख्या में किसान व उनके समर्थकों की भीड़ साथ में चल रही थी।
कोर्ट में रहे सुरक्षा के कड़े इंतजाम
किसान नेता के खिलाफ गैंगस्टर के दो मामलों में सुनवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी कोर्ट परिसर एवं परिसर के बाहर लगाए गए। जिससे किसानों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।
कोर्ट ने दोनों मामलों में सुनवाई करने के बाद कुलदीप पांडेय सहित छह लोगों को गैंगस्टर का दोषी माना। सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है। 24 फरवरी को मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की जाएगी।
जीतेश कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक
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