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कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने बालिका को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने जमानत के लिए दिए गए निर्दोष होने के तर्क को अस्वीकार कर दिया। साथ ही जमानत अर्जी को खारिज कर दी।
गंजडुंडवारा क्षेत्र के एक गांव की बालिका बीते 7 जनवरी 2022 को दवाई लेने के लिए घर से निकली। उसका पिता जब डाक्टर के क्लीनिक पर पहुंचा तो बालिका वहां नहीं मिली। इसके बाद पिता ने पुत्री की तलाश में जुट गया। लेकिन उसका कही कोई पता नहीं चला। पिता ने घटना के बाबत थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना में सजंय निवासी नैथरा सिकंदरपुर वैश्य का नाम प्रकाश में लाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बालिका को बरामद कर लिया। इस दौरान पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया। आरोपी ने अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी।
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