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कासगंज। रोडवेज बसों के सफर को बेहतर बनाए रखने के लिए परिवहन निगम के मुख्यालय से निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें बसों को साफ रखने और बसों को फिट रखने के लिए निर्देशित किया गया है। अनुबंधित बसों की 14 बिंदुओं पर निगरानी होगी, कमी होने पर वाहन स्वामी पर जुर्माना होगा। वहीं, बस में गंदगी मिलने पर बस के चालक सहित अधिकारियों तक जुर्माना हो सकता है।
रोडवेज बसों को दुरुस्त रखे जाने के लिए सर्कुलर जारी किया गया है। जिसमें एआरएम, सीनियर फोरमैन, क्लर्क, चालक व परिचालक से जुर्माना वसूला जाएगा। बसों में गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी होने पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। वहीं, अनुबंधित बसों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। इसमें बसों की बॉडी कंडीशन, खिड़कियां, रिफ्लेक्टिव टेप, सीटे, साफ सफाई सहित 14 बिंदुओं पर जांच होगी। यदि कमी पाई गई तो वाहन चालक व वाहन स्वामी पर जुर्माना लगेगा। वाहन स्वामी पर 100 से 2000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। वहीं, सीनियर फौरमेन और स्टेशन इंचार्ज से 20 रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है। गंदगी मिलने पर चालक से 10 से 40 रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है। एआरएम की भी जिम्मेदारी तय की गई है। कमी मिलने पर एआरएम पर 50 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
वर्कशॉप में सभी बसों को दुरुस्त कराया जा रहा है। बसों की साफ-सफाई और फिटनेश पर ध्यान दिया जा रहा है। अनुबंधित स्वामियों को भी चेतावनी जारी कर दी गई है।- संजीव यादव, एआरएम।
कासगंज। रोडवेज बसों के सफर को बेहतर बनाए रखने के लिए परिवहन निगम के मुख्यालय से निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें बसों को साफ रखने और बसों को फिट रखने के लिए निर्देशित किया गया है। अनुबंधित बसों की 14 बिंदुओं पर निगरानी होगी, कमी होने पर वाहन स्वामी पर जुर्माना होगा। वहीं, बस में गंदगी मिलने पर बस के चालक सहित अधिकारियों तक जुर्माना हो सकता है।
रोडवेज बसों को दुरुस्त रखे जाने के लिए सर्कुलर जारी किया गया है। जिसमें एआरएम, सीनियर फोरमैन, क्लर्क, चालक व परिचालक से जुर्माना वसूला जाएगा। बसों में गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी होने पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। वहीं, अनुबंधित बसों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। इसमें बसों की बॉडी कंडीशन, खिड़कियां, रिफ्लेक्टिव टेप, सीटे, साफ सफाई सहित 14 बिंदुओं पर जांच होगी। यदि कमी पाई गई तो वाहन चालक व वाहन स्वामी पर जुर्माना लगेगा। वाहन स्वामी पर 100 से 2000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। वहीं, सीनियर फौरमेन और स्टेशन इंचार्ज से 20 रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है। गंदगी मिलने पर चालक से 10 से 40 रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है। एआरएम की भी जिम्मेदारी तय की गई है। कमी मिलने पर एआरएम पर 50 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
वर्कशॉप में सभी बसों को दुरुस्त कराया जा रहा है। बसों की साफ-सफाई और फिटनेश पर ध्यान दिया जा रहा है। अनुबंधित स्वामियों को भी चेतावनी जारी कर दी गई है।- संजीव यादव, एआरएम।
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