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– फोटो : istock
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अदालत ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं अन्य धाराओं में ताजगंज की मलको गली निवासी पूर्व बसपा विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो सहित नौ आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में में बरी करने के आदेश दिए हैं।
ये था मामला
थाना मंटोला में 25 जनवरी 2012 को तत्कालीन विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो पर समर्थकों के साथ बिना अनुमति जुलूस निकालने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में उनके साथ मो. साजिद चांद बाबू, बंटू, संतु गुड्डू, चांद, मुल्ला, पाको समस्त निवासी ढोलीखार थाना, मंटोला और साबिर निवासी, घटिया मामू भांजा को भी आरोपी बनाया गया था।
रखे गए थे ये तर्क
मुकदमे के विचारण बाद गवाहों की गवाही में विरोधाभास और बचाव पक्ष के अधिवक्ता शफीक अहमद कुरैशी के तर्क पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-2 ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दे दिए।
विस्तार
अदालत ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं अन्य धाराओं में ताजगंज की मलको गली निवासी पूर्व बसपा विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो सहित नौ आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में में बरी करने के आदेश दिए हैं।
ये था मामला
थाना मंटोला में 25 जनवरी 2012 को तत्कालीन विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो पर समर्थकों के साथ बिना अनुमति जुलूस निकालने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में उनके साथ मो. साजिद चांद बाबू, बंटू, संतु गुड्डू, चांद, मुल्ला, पाको समस्त निवासी ढोलीखार थाना, मंटोला और साबिर निवासी, घटिया मामू भांजा को भी आरोपी बनाया गया था।
रखे गए थे ये तर्क
मुकदमे के विचारण बाद गवाहों की गवाही में विरोधाभास और बचाव पक्ष के अधिवक्ता शफीक अहमद कुरैशी के तर्क पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-2 ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दे दिए।
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