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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 01 Dec 2023 12:21 AM IST
कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश घनेंद्र कुमार के न्यायालय ने पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 45 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर सजा मेंं अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। अशोक नगर निवासी सत्यवीर 20 जनवरी 2021 को ब्लाक के पीछे कूड़ा डालने के लिए गए तो कूड़े में दबा एक महिला का शव दिखाई दिया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला का शव बरामद कर लिया। महिला के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। उप निरीक्षक कुलदीप शर्मा ने अज्ञात में रिपोर्ट लिखी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच की तो अज्ञात महिला के शव की पहचान उषा पत्नी ज्ञान सिंह निवासी ज्वालापुरी के रूप में हुई। पुलिस की विवेचना में पति हत्यारा निकला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त इंटरलाकिंग ईंट बरामद कर ली। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। विवेचना अधिकारी ने न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्रा ने मामले की पैरवी की। कोर्ट में ज्ञान सिंह पर दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा के साथ 25 हजार का अर्थदंड व धारा 201 में 5 वर्ष का श्रम कारावास के साथ 20 हजार का अर्थदंड लगाया।
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