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मैनपुरी। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने निकाय चुनाव के सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण सत्र में मंगलवार को भाग लिया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कर्मी पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया संपन्न कराएं। मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी विवाद में न पड़ें। निष्पक्ष रहकर कार्य करें। मतदान के दिन निरंतर भ्रमणशील रहें। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश न करने दें। मतदान केंद्र के आसपास भीड़ जमा न हो। 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति न दी जाए। इस परिधि में कोई भी प्रत्याशी, राजनैतिक दल का पदाधिकारी प्रचार-प्रसार न करे। कोई प्रचार सामग्री इस परिधि में चस्पा न रहे। कोई भी उम्मीदवार, राजनैतिक दल का पदाधिकारी किसी भी मतदाता को मताधिकार करने से न रोके और नाहीं उसे किसी के पक्ष में मतदान करने के लिए विवश करे। किसी भी मतदाता को मत डालने में असुविधा न हो।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि निर्वाचन में बैलेट पेपर, मतपेटी का प्रयोग होगा। बैलेट पेपर, मतपेटी के संबंध में जानकारी कर लें। मतदान के दिन किसी भी मतदाता को तरल पदार्थ, पैन आदि लेकर बूथ के अंदर जाने की अनुमति न दें। कोई भी मतदान कर्मी बूथ के अंदर तरल पदार्थ का प्रयोग न करे। मतदान के एक दिन पूर्व तीन मई को पार्टियों के प्रस्थान करने, मतदान केंद्र पर पहुंचने एवं चार मई को निर्धारित समय से मतदान प्रारंभ होने की सूचना दी जाए। आचार्य टीईपी सेंटर धीरेंद्र कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी रामजी मिश्र, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. पीपी सिंह, डीसी एनआरएलएम पीसी राम, उप जिलाधिकारी नवोदिता शर्मा, अंजलि सिंह, गोपाल शर्मा, आरएन.वर्मा, नितिन कुमार, युगांतर त्रिपाठी, राजस्व अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव मौजूद रहे।
मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश
मैनपुरी। प्रथम चरण के मतदान के दिन चार मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि सार्वजनिक अवकाश के दिन जनपद के समस्त कार्यालय, शिक्षण संस्थान, व्यापारिक, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक संस्थान बंद रहेंगे।
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