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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 04 Aug 2023 11:11 PM IST
कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने नाबालिग अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगने का आदेश दिया। सोरोंजी क्षेत्र के एक गांव की निवासी किशोरी 14 अप्रैल 2014 की शाम को अपने परिवार के साथ खेत में काम रहे थे। तभी 13 वर्षीय किशोरी शौच के लिए चली गई। जब वह वापस लौट रही थी तभी उसी के गांव के निवासी श्यामवीर, करुआ एवं रेपुरा पटियाली निवासी डब्लू उसको मोटर साइकिल पर अगवा कर ले गए। थाना साेरोंजी में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना कर श्यामवीर के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिया। विशेष लोक अभियोजक संजीव दरक नेेे अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने श्यामवीर को धारा 363 के तहत 5 साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 के तहत 7 साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना, धारा 376 के तहत 10 साल की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माना, धारा 4 लैंगिक अपराध अधिनियम के तहत 10 साल की सजा व 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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