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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 05 Oct 2023 11:27 PM IST
कासगंज। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश कृष्ण लीला यादव के न्यायालय ने नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोपी की जमानत नहीं दी। आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कासगंज के प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप ने मुखबिर की सूचना पर 9 मई 2023 को गोरहा नहर पर अमित निवासी बागवाला एटा के पास से 315 बोर का तमंचा व दो जिंदा कारतूस और एक एंड्राइड फोन, संजीव निवासी सैनिक कॉलोनी ग्राम चांदपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड के पास से 300 रुपये सादा मोबाइल, शिवकुमार निवासी ग्राम चांदपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड के पास से 450 रुपये और सादा फोन, ।बृजेश शर्मा ग्राम पिपलोई जिला अलीगढ़ के पास से 350 ग्राम नशीला पदार्थ 150 रुपये और एक सादा फोन मिला। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। बृजेश शर्मा ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अंकित अग्रवाल, ने मामले की पैरवी की और आरोपी की जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी क जमानत खारिज कर दिया।
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