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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 10 Jun 2023 12:29 AM IST
कासगंज । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम की कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म कर उसकी हत्या का प्रयास करने के मामले में नामजद आरोपी मकान मालिक को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
युवती शहर के बिलराम गेट क्षेत्र में बबलू के मकान में किराए पर रहती थी। बबलू ने अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया। किसी को भी मामले की जानकारी देने पर जान से मारने एवं वीडियो वायरल करके की धमकी दी। जब उसने इसकी शिकायत उसके परिजनों से की तो परिजनों ने शादी करने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद वह आए दिन उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। जिससे वह गर्भवती हो गई। उसने शिव क्लीनिक पर ले जाकर उसका गर्भपात करा दिया। इसके बाद 13 दिसम्बर 2022 को हत्या की नियत से उसे नदरई पुल से धक्का दे दिया। पीड़िता ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी बबलू ने अपनी जमानत के लिए अर्जी डाली। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव यदुवंशी ने मामले की पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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