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दुष्कर्म के आरोपी को मिली जमानत
– पीड़िता ने पिता की रिपोर्ट को झूठा बताया
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना दन्नाहार क्षेत्र के एक गांव से दो महीने पहले नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोपी की स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने जमानत मंजूर कर दी है। पीड़िता ने न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पिता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट को झूठा बताकर अपनी मर्जी से जाने की बात कही है। मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म करने की पुष्टि नहीं हुई है।
थाना दन्नाहार क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक आदमी ने 2 अक्तूबर 2023 को थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा था कि उसके गांव का एक रिश्तेदार प्रवेश निवासी बहादुरपुर थाना विशुनगढ़ जिला कन्नौज अपने रिश्तेदार शिवनाथ, राघवेंद्र, शारदा की मदद से उनकी 17 साल की पुत्री को अपहरण करके ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने 8 अक्तूबर को प्रवेश को जेल भेज दिया।
पुलिस ने किशोरी को बरामद करके मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए तो किशोरी ने पिता द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट को झूठा बताकर अपनी मर्जी से प्रवेश के साथ जाने की बात कही। पुलिस द्वारा कराए गए मेडिकल में भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। प्रवेश ने अपने अधिवक्ता शिवकुमार यादव भैंसामई के माध्यम से जमानत पाने के लिए न्यायालय में आवेदन किया। तथ्यों तथा शिवकुमार की दलीलों के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने जमानत मंजूर कर दी है।
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