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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 21 Jul 2023 11:19 PM IST
कासगंज । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिनआसिम केे न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सहावर क्षेत्र की महिला अपने मायके में रह रही है। मायके के गांव के ही राजकुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह उस पर लगातार शारीरिक सबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। जब उसने इंकार कर दिया तो उसने पति को दिखा दिए। जिससे पति ने उसे घर से निकाल दिया। था। उसके बाद उसके पिता ने जब उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी वहां से भी रिश्ता तुड़वा दिया। इतना ही नहीं आए दिन फोन पर जान से मारनेकी धमकी देता है।महिला ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी कोर्ट में डाली।अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव यदुवंशी ने मामले की पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया । कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खरिज कर दी।
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