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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 18 Oct 2023 12:03 AM IST
कासगंज । विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने कासगंज ने किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश करने के तीन आरोपियों को कोर्ट ने जमानत नहीं दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 25 मार्च 2022 को शाम के समय खेत से चारा लेने गयी थी। उसे खेत पर अकेला पाकर देव सिंह, नरेंद्र व त्रिमल ने उसे दबोच लिया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। लेकिन किशोरी के चीखने-चिल्लाने पर वहां खेत पर काम कर रहे ग्रामीण आ गए। जिससे आरोपी भाग गए। किशोरी ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी। जब उसके घर शिकायत करने गए तो आरोपियों ने उनको भी मारापीटा। उसी दिन सायं के समय आरोपी उसके घर का दरवाजा तोड़कर घुस गए और किशोरी और उसकी मां के साथ मारपीट करते हुए उनकी लज्जा भंग कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। तीनों आरोपियों ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। विशेष लोक अभियोजक संजीव दरक ने मामले की पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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