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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 10 Nov 2023 12:05 AM IST
कासगंज। अपर जिला सत्र न्यायाधीश गगन कुमार भारती के न्यायालय ने दहेज हत्या के दोषी पति, जेठ और जिठानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न करने पर अतिरिक्त कारावास का सजा में प्रावधान किया है। ढोलना के ग्राम नरायनी निवासी सामंती ने अपनी पुत्री सुनीता की शादी वर्ष 2016 में वीरी सिंह निवासी नगला साधू ढोलना के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की खातिर उसका उत्पीड़न करने लगे। 8 अप्रैल 2018 को पति वीरी सिंह, जेठ राजवीर सिंह और जिठानी उर्मिला देवी ने आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। मामले की प्राथमिकी तीनों को नामजद करते हुए थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट में तीनों का दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने धारा 498 ए आईपीसी के तहत तीन-तीन साल की सजा व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना और धारा 4 डीपी एक्ट के तहत दो दो साल की सजा व पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। धारा 304 बी आईपीसी में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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