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मैनपुरी। इटावा के रहने वाले जालसाज भाई बहन की अग्रिम जमानत सुनवाई करने के बाद स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्नेहा नेगी ने खारिज कर दी है। दोनों ने साजिश करके थाना भोगांव क्षेत्र के रहने वाले एक छात्र को हाईस्कूल की फर्जी मार्कशीट दे दी थी। जो जांच में भी फर्जी साबित हुई है।थाना भोगांव के गांव दिवलपुर चौधरी निवासी बादाम सिंह से उनके पुत्र अभिषेक का हाईस्कूल में प्रवेश कराकर पास कराने के लिए मनीषा पाल तथा उसके भाई आशीष प्रताप सिंह पाल निवासी अशोकनगर इटावा ने वर्ष 2020 में आठ हजार रुपये लिए। भोगांव के मदन इंटर कॉलेज में प्रवेश कराने का भरोसा दिया। बोर्ड परीक्षा होने के बाद अभिषेक को हाईस्कूल की फर्जी मार्कशीट भी दे दी। जानकारी होने पर जब बादाम सिंह ने रुपये वापस मांगे तो उसको जान से मारने की धमकी दी।
बादाम सिंह ने दोनों के खिलाफ थाना भोगांव में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस का दबाव होने पर मनीषा पाल तथा उसके भाई आशीष प्रताप सिंह पाल ने अग्रिम जमानत पाने के लिए आवेदन किया। आवेदन की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्नेहा नेगी के न्यायालय में हुई। एडीजीसी अभिषेक गुप्ता तथा संजीव कुमार सिंह चौहान ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का विरोध किया। स्पेशल जज गैंगस्टर एकट स्नेहा नेगी ने भाई बहन की जमानत खारिज कर दी है।
पति भी काट रहा है जेल
मनीषा पाल की शादी देवेश निवासी मेहराबाद थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद के साथ हुई है। मनीषा अपने मायके में रहती है। हरदोई जिले में फर्जी अभिलेखों के सहारे परिषदीय स्कूल में सहायक अध्यापक की नौकरी पाने के आरोप में जेल में बंद चल रहा है। मनीषा और आशीष की जमानत की सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट के सामने लाया गया। इसको भी आदेश में शामिल किया गया है।
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