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मैनपुरी।
थाना घिरोर क्षेत्र के गांव ओय में तीन साल पहले एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले गांव के ही मानवेंद्र उर्फ दीपू को जिला जज अनिल कुमार ने दस साल की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
ओय निवासी अतुल कुमार 12 मार्च 2021 की शाम छह बजे अपने दरवाजे पर बैठा था। तभी वहां पहुंचे गांव के ही मानवेंद्र उर्फ दीपू ने उसको गोली मार दी। उसके पैर में गोली लगी। उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अतुल ने मानवेंद्र के खिलाफ थाना घिरोर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करके मानवेंद्र के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेजकर उसको जेल भेज दिया।
मुकदमे की सुनवाई जिला जज अनिल कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने मानवेंद्र केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर मानवेंद्र को जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने उसको कड़ी सजा देने की दलील दी। जिला जज अनिल कुमार ने 10 साल की सजा सुनाकर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
घायल को मिलेगी आधी धनराशि
जानलेवा हमला करने वाले मानवेंद्र पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला जज अनिल कुमार ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। घायल अतुल कुमार को 12500 रुपये दिए जाएंगे।
घायल की गवाही पर हुई सजा
घायल अतुल कुमार ने गवाही में बताया कि मानवेंद्र उसकी पत्नी को भगा ले गया था। उसने थाना घिरोर में शिकायत की थी। इससे मानवेंद्र उससे रंजिश मानता था। रंजिश के चलते ही उसने जानलेवा हमला किया। घायल ने मुकदमे में हर तारीख पर न्यायालय में पहुंचकर प्रभावी पैरवी की। अपने साथ ही घायल ने अन्य गवाहों के बयान भी तय तारीख पर ही न्यायालय में दर्ज कराए।
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