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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 09 Jul 2023 12:17 AM IST
मैनपुरी। थाना बेवर पुलिस द्वारा शांति भंग करने के आरोप में किए गए चालान में एसडीएम ने आरोपी को जमानत नहीं दी है। आरोपी के भाई द्वारा की गई शिकायत पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव/सिविल जज नम्रता सिंह ने संज्ञान लिया है। एसडीएम भोगांव से 14 जुलाई तक विस्तृत और स्पष्ट आख्या मांगी है।
थाना बेवर के जीटी रोड नवीगंज निवासी अरुण कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत की है। शिकायत में कहा है कि वह तथा उसका भाई अरविंद कुमार नवीगंज में बालू, गिट्टी और सीमेंट की दुकान करते हैं। 5 जुलाई को अजय प्रताप उर्फ नीटू निवासी दौदापुर थाना बेवर ने 5000 रुपये महीना वसूलने की बात कही। जब दोनों भाइयों ने विरोध किया तो झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दी। इसके बाद थाना बेवर की नवीगंज पुलिस चौकी के सिपाहियों ने अरविंद का शांति भंग करने के आरोप में चालान करके थाना बेवर भेजा।
थाना बेवर पुलिस ने अरविंद को शांति भंग करने के आरोप में एसडीएम भोगांव के न्यायालय में पेश किया। जमानती अपराध होने के बाद भी राजनीतिक दबाव के चलते एसडीएम भोगांव ने अरविंद को जमानत नहीं दी। 5 जुलाई से जमानत नहीं दिए जाने के कारण अरविंद जेल में बंद है। अरुण कुमार की शिकायत पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव/सिविल जज नम्रता सिंह ने संज्ञान लिया है। एसडीएम भोगांव से 14 जुलाई तक विस्तृत और स्पष्ट आख्या मांगी है।
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