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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 07 Jul 2023 12:00 AM IST
कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आदित्य चतुर्वेदी ने चचेरी बहनों को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले के एक आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
ढोलना क्षेत्र के एक गांव से दो चचेरी बहनों को 12 अप्रैल 2023 को गांव के ही जितेंद्र व दिनेश अगवा कर साथ ले गए। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जब दोनों बहनों को कहीं बाहर लेकर जाने के लिए आरोपी बस स्टैंड पर खड़े थे, तभी अचानक पुलिस आ गई। पुलिस के आ जाने पर आरोपी दोनों बहनों को छोड़ कर भाग गए। दोनों बहनों ने अपने साथ हुई वारदात के बारे में पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने दोनों बहनों के कोर्ट में बयान दर्ज कराए। बहनों ने जबरन दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने 25 अप्रैल को आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी दिनेश ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट ने जमानत का विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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