[ad_1]
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 28 Sep 2023 11:51 PM IST
कासगंज। विशेष न्यायाधीश,एसी एसटी एक्ट सुधाकर राय के न्यायालय ने गो हत्या के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत नहीं दी।
वाद मुकदमा 28 अगस्त 2023 को अपने खेत की ओर जा रहे थे तभी मल्लाह नगर के जंगल में मल्कियत सिंह के मक्के के खेत में गोवंश का खुर मिला। तब पता चला कि उसके गांव के कल्लू, छोटे, यामीन, इसरार, मुस्ताक व शमशाद बाबा गांव कम्पुर पर रहता हैं, इन सब ने गो हत्या को अंजाम दिया है। विवेचक ने थाना सोरों में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई । पुलिस ने आरोपियों को पकड़ कर जेल भेज दिया। आरोपी यामीन, इसरार ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। विशेष अभियोजक लोकेश कुमार ने मामले की पैरवी करते हुए आरोपियों की जमानत विरोध किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। संवाद
[ad_2]
Source link