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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 24 Nov 2023 11:58 PM IST
कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश घनेंद्र कुमार के न्यायालय ने गैंगस्टर के दोषी को तीन वर्ष तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर सजा में अतरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
सिढपुरा पुलिस ने मेहदी निवासी नखासा कस्वा धुमरी के खिलाफ वर्ष 2014 में गैंगस्टर की कार्रवाई की। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक जीतेश कुमार ने मामले की पैरवी की। कोर्ट में उसका दोष सिद्ध हो गया। उसे कोर्ट ने सजा सुना दी।
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