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मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव एलाऊ में तीन साल पहले हुई हत्या के एक मामले में गवाही नहीं देना तत्कालीन इंस्पेक्टर एलाऊ को भारी पड़ा है। डीजीसी फौजदारी के आवेदन पर जिला जज अनिल कुमार ने विवेचना करने वाले इंस्पेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला जज ने मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए छह मई की तारीख तय कर दी है।थाना एलाऊ के गांव इलाहबांस निवासी सौरभ मिश्रा की 29 जून 2020 की सुबह 9.30 बजे गांव में ही फायरिंग करके हत्या कर दी गई थी। सौरभ के भाई शिवम ने मधुपुरी इलाहबांस निवासी प्रधान पति प्रदीप परमार ने अपने पुत्र रोबिन, रजत उर्फ भोले, गांव के अंकुर परमार तथा जमथरी निवासी सर्वेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तत्कालीन इंस्पेक्टर एलाऊ जयदत्त सिंह ने हत्या के कुछ समय बाद ही आरोपियों को हत्या में प्रयोग किए गए हथियारों सहित पकड़ा था।
पुलिस द्वारा भेजी गई चार्जशीट के बाद मुकदमे की सुनवाई जिला जज अनिल कुमार के न्यायालय में की जा रही है। हत्या के मुकदमे की विवेचना करने वाले तत्कालीन इंस्पेक्टर एलाऊ की मुकदमे में गवाही होनी है। वह गवाही देने के लिए न्यायालय में तय तारीखों पर नहीं आ रहे हैं। डीजीसी फौजदारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा के आवेदन पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिला जज अनिल कुमार ने विचेचना करने वाले इंस्पेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला जज ने मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए छह मई की तारीख तय की है।
अलीगढ़ में तैनात हैं इंस्पेक्टर
थाना एलाऊ के तत्कालीन इंस्पेक्टर जयदत्त सिंह वर्तमान में अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क में तैनात हैं। कारण बताओ नोटिस इंस्पेक्टर की वर्तमान तैनाती वाले स्थान पर भेजा गया है। जिला जज द्वारा जारी किए गए नोटिस के संबंध में सूचना एसएसपी तथा डीआईजी अलीगढ़ को भी भेजी गई है। इंस्पेक्टर को तय तारीख पर न्यायालय में हाजिर होने की हिदायत भी दी गई है।
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