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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 19 Oct 2023 12:37 AM IST
कासगंज । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने महिला की पिटाई करने गर्भपात हो जाने के आरोपी को जमानत नही दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सोरों क्षेत्र के कादरवाड़ी गांव निवासी विद्याराम की पत्नी 7 जून 2023 को अपनी बकरी का दूध निकाल रही थी। तभी वहां उसी के गांव के निवासी महीपाल व उसकी पत्नी गुड्डो देवी आ गए। आरोपियों ने गाली गलोज करने लगे। मना करने पर लाठी डंडो व ईंट पत्थरों से मारा। जिससे उसके गभीर चोट आ गई, और गर्भपात हो गया। विद्याराम ने आरोपियों के खिलाफ 12 जून 2023 को थाना सोरों में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी महिपाल ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव यदुवंशी ने अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए आरोपी की जमानत का विरोध किया।इस पर कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी। संवाद
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