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– फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
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उत्तर प्रदेश के आगरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट और शाही जामा मस्जिद प्रकरण में अदालत में एक और पक्षकार सामने आया है। पार्वती धाम कॉलोनी, आगरा निवासी कामरेड भजनलाल ने लघु वाद न्यायाधीश (जज खफीफा) की अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। इस पर न्यायाधीश ने 18 अगस्त तक आपत्ति दाखिल करने को कहा है। वहीं मंगलवार को प्रतिवादी पक्ष अदालत में हाजिर नहीं हुआ।
भागवत कथा वाचक देवकीनंदन के नेतृत्व में कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज पांडेय, सचिव पीयूष गर्ग और कोषाध्यक्ष कृष्ण शर्मा की ओर से आगरा स्थित प्रसिद्ध शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव मंदिर के कृष्ण विग्रह दबे होने व उनकी निकासी के आदेश देने के लिए 11 मई को लघुवाद न्यायाधीश की अदालत में याचिका प्रस्तुत की गई।
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इसमें कृष्ण जन्मस्थान, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ, जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी एवं अन्य को प्रतिवादी बनाया गया। लघुवाद न्यायाधीश ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए समन प्रेषित किए थे। कृष्ण जन्मस्थान मथुरा व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ को समन की पर्याप्त तामील हुई, मगर नियत तारीख पर कोई भी पक्षकार अदालत में हाजिर नहीं हुआ। विशेष संदेशवाहक के माध्यम से समन की तामील कराने के लिए अधिवक्ताओं ने अदालत से आग्रह किया।
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