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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 14 Dec 2023 01:43 AM IST
कासगंज। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सुधाकर राय के न्यायालय ने किशोर की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर ग्यारह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।पटियाली के मुहल्ला मुल्ला टोला निवासी दीप चंद्र दरियावगंज में जूते की मरम्मत का कार्य करता है। उसका पुत्र सुखवीर (14) 19 जून 2018 को सड़क पर फड़ लगाकर जूते की मरम्मत का कार्य कर रहा था। इस दौरान वीनेश व बंटी यादव निवासी ककराला पटियाली आए और अभद्रता करते हुए दीप चंद्र से जूते पॉलिश करने के लिए कहा। इस पर उनके पुत्र सुखवीर ने गाली देने पर आपत्ति की तो उस समय वे धमकी देकर चले गए। पिता पुत्र शाम को घर जा रहे थे तभी रास्ते में दोनों फिर से मिल गए और वीनेश ने सुखवीर को गोली मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई।दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद वीरेश के खिलाफ पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक लोकेश कुमार ने मामले की पैरवी की। कोर्ट में वीनेश का दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने धारा 302 में आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना, धारा 3(2)5 एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा व पांच हजार रुपये का जुमाना, धारा 27 (1) आयुद्ध अधिनियम में तीन साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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