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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 23 Jun 2023 12:50 AM IST
कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 9 मार्च 2023 को नल पर पानी भरने के लिए गई थी। इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी तो परिजन उसकी तलाश में जुट गए। अरून कुमार उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया। उसकी माता राजदुलारी ने किशोरी को भगाने में सहयोग किया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी के बयान दर्ज कराए गए। किशोरी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। इस मामले में अरून ने अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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