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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 21 Sep 2023 10:21 AM IST
कासगंज। जानलेवा हमले के आरोपी की हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गैर कानूनी तरीके से गिफ्तार करने की कार्यवाही की गई। पुलिस ने बताया कि सीजेएम न्यायालय के वारंट के आधार पर कार्यवाही की गई है। इस मामले में जमानत पाने वाले युवक ने हाईकोर्ट में गैर कानूनी गिरफ्तारी की याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस कार्यवाही पर सवाल खड़े किए।पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने गिरफ्तारी करने वाले दरोगा को निलंबित कर दिया है वहीं गिरफ्तारी में शामिल रही पुलिस टीम की भूमिका की जांच होगी।जानकारी के मुताबिक 9 नवंबर 2021 को सदर कोतवाली जानलेवा हमले का मामला अजय कुमार शर्मा और विजय कुमार शर्मा के खिलाफ दर्ज हुआ। इस मामले में आरोपी अजय कुमार को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी।इसके बावजूद पुलिस ने पिछले माह 24 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया। अजय ने पुलिस पर गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी का आरोप लगाया। गिफ्तारी से परेशान युवक ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की जिसकी सुनवाई पर गंभीर सवाल उठाएं गए।एसपी सौरभ दीक्षित ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सोरों गेट चौकी के दरोगा विनय कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी के मामले में दरोगा को निलंबित कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी।
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