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मैनपुरी। थाना बेवर के गांव टिकुरी में एक जमीन पर स्टे के बाद भी किया गया अवैध कब्जा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर प्रशासन ने हटवा दिया है। प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय में दाखिल की गई अनुपालन रिपोर्ट के बाद अवमानना याचिका निरस्त कर दी गई है। तहसील भोगांव क्षेत्र के थाना बेवर के गांव टिकुरी निवासी प्रभूदयाल का अपने भाई राजेंद्र प्रसाद से जमीन के बंटवारे का विवाद है। तहसील भोगांव से विवादित जमीन पर किसी प्रकार के निर्माण करने पर स्टे है। विवादित जमीन पर निर्माण रोकने के लिए प्रभूदयाल ने अधिवक्ता मानवेंद्र सिंह के माध्यम से उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर की। 19 नवंबर 2022 को उच्च न्यायलय इलाहाबाद से यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के बाद भी स्टे के बाद भी राजेंद्र प्रसाद ने विवादित जमीन पर निर्माण करके आटा चक्की लगाकर बिजली विभाग से विद्युत कनेक्शन करा लिया। प्रभूदयाल ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अवमानना याचिका दायर की। न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने अधिशासी अधिकारी विद्युत आशीष गुप्ता, तहसीलदार भोगांव आनंद सिंह, थानाध्यक्ष बेवर विदेश कुमार सहित राजेंद्र प्रसाद को अवमानना नोटिस जारी करके कब्जा हटवाने के निर्देश दिए।
उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद प्रशासन ने गांव टिकुरी पहुंचकर दूसरे पक्ष द्वारा किए गए कब्जे को हटवा दिया। आटा चक्की हटवाकर विवादित जगह पर रखे गए ट्रांसफार्मर को भी हटवा दिया। प्रशासन ने उच्च न्यायालय में शपथपत्र सहित अनुपालन आख्या भी जमा कर दी। जिसके बाद न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने अवमानना याचिका को निरस्त कर दिया है।
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