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उत्तर प्रदेश के आगरा में संभागीय परिवहन विभाग में स्कूली वाहन परमिट अब आसानी से नहीं मिलेगा। आरटीओ (प्रशासन) अरुण कुमार ने आठ सीट में पंजीकृत वाहन को स्कूली परमिट देने का आदेश दिया है। परमिट के साथ स्कूल का पत्र भी वाहन स्वामी को जमा करना होगा। इस आदेश से स्कूल वाहन स्वामियों की नींद उड़ गई है। अभी तक वाहन के आधार पर स्कूल वाहन परमिट मिल जाता है।
जिले में कई इको और वैन स्कूल वाहन में संचालित हो रही हैं। कई स्कूल वाले इन वाहनों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते है। कोई दुर्घटना होने पर स्कूल जिम्मेदारी से बच जाते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि आरटीओ में स्कूल वाहन परमिट को लेकर कुछ नियम और लागू कर दिए गए हैं।
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